इंदौर
एमपी में इंदौर की एक अदालत ने शहर के मेघदूत उपवन के सौंदर्यीकरण घोटाले में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष समेत नौ लोगों को सजा हुई है। यह 33.60 लाख रुपये का घोटाला था। मंगलवार को अदालत ने तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस की ओर से वर्ष 2008 में मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इनमें इंदौर नगर निगम के तीन तत्कालीन पार्षद-सूरज कैरो, राजेंद्र सोनी और कैलाश यादव शामिल हैं। गौरतलब है कि मामले के मुजरिमों में से एक कैरो फिलहाल बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। अधिकारी के मुताबिक मामले में एक ठेकेदार केशव पंडित के साथ ही आईएमसी के तत्कालीन अधिकारियों – सुरेश कुमार जैन, अमानुल्लाह खान, विद्यानिधि श्रीवास्तव, ऋषि प्रसाद गौतम और जगदीश डगांवकर को भी तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
उन्होंने बताया कि मामले में अदालत से सजा पाने वाले ये सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस को जांच में पता चला कि मुजरिमों ने शहर के मेघदूत उपवन में हो चुके कामों को दोबारा करवाया। इसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। साथ ही इस मद में अलग-अलग ठेकेदारों को भुगतान किया गया है। इसके जरिए सरकारी खजाने को 33.60 लाख रुपये चूना लगाया।