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धर्म परिवर्तन के आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी क्‍यों? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी ATS से किया सवाल

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लखनऊ/नई दिल्‍ली

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एटीएस से सवाल किया है कि क्‍या अवैध रूप से इस्लाम कबूल कराने के आरोप में गिरफ्तार शख्स इरफान शेख को हिरासत में रखना जरूरी है? केंद्र सरकार में कर्मचारी शेख पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुआई वाली बेंच ने यह सवाल किया है।

कोर्ट ने यूपी के एटीएस से सवाल किया कि क्या आरोपी को हिरासत में रखना जरूरी है? आरोपी एक साल से हिरासत में है। शेख की ओर से पहले जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटाया है।

आरोपी के वकील नित्या रामाकृष्णन ने दलील दी कि जिसका धर्मांतरण किया गया है वह खुद इस्लाम के प्रति झुकाव रखता था। शादी दिल्ली में हुई है और उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और यूपी का कानून यहां लागू नहीं होता है। साथ ही कहा कि आरोपी के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने यानी आईपीसी की धारा-121 ए लगाया गया है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि मामले में सुनवाई चल रही है और जल्दी ही पूरी होगी। मामले का प्रभाव गंभीर है। आरोपी सरकारी कर्मी है और पद का दुरुपयोग किया और नादान लोगों को लुभाया। यह भी आरोप लगाया गया कि इस मामले में सिंडिकेट जुड़ा हुआ है और विदेशी फंडिंग हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से पूछा कि आप बताएं कि इस मामले में 121 ए कैसे बनाया गया है। सरकारी वकील ने इस मामले में चार्जशीट का हवाला दिया और कहा कि ट्रायल चल रहा है। एक सिंडिकेट ने 450 लोगों का धर्मांतरण कराया है।

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