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बिना अध्यक्ष के काम कर रहा केंद्रीय सूचना आयोग, सोमवार को सभी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी हो रहे रिटायर

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नई दिल्ली

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के तीन सूचना आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से मंगलवार को निष्क्रिय हो सकता है। वाईके सिन्हा का कार्यकाल 3 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद से एक महीने से बिना प्रमुख के काम कर रहे सीआईसी के सामने मंगलवार को नई चुनौती आ जाएगी, क्योंकि शेष तीन सूचना आयुक्तों का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो जाएगा। वहीं नए कमिश्नर की नियुक्ति पर भी सबकी नजरें हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति पहले ही इस मुद्दे पर मिल चुकी है।

सोमवार को सभी IC हो रहे रिटायर
शुक्रवार को आईसी सुरेश चंद्र का आखिरी कार्य दिवस था क्योंकि वह रविवार को पद छोड़ देंगे। शेष तीन आयुक्तों – हीरालाल समरिया, उदय माहुरकर और सरोज पुनहानी का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो जाएगा। आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार, सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है।

जल्द ही हो सकती है नई नियुक्तियां
सूत्रों के अनुसार, चयन समिति की बैठक हो चुकी है और जल्द ही नई नियुक्तियां की जा सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, जो समिति के सदस्य हैं, को शुक्रवार को होने वाली बैठक के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से मौजूद रहने की असमर्थता जताई थी और वैकल्पिक तिथियां मांगीं, जिन पर सरकार सहमत नहीं थी। पिछले 10 साल में छह बार विभिन्न अवधियों के लिए सीआईसी प्रमुख का पद रिक्त हुआ है। लेकिन अगर सोमवार तक सरकार द्वारा आईसी की नई नियुक्ति नहीं की जाती है, तो आयोग के मंगलवार से निष्क्रिय होने का खतरा है क्योंकि पैनल में कोई आयुक्त नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को कहा था कि आरटीआई अधिनियम तेजी से एक ‘मृत पत्र कानून’ बन रहा है, यह पाते हुए कि सीआईसी और राज्य सूचना आयोग में कई पद खाली थे और जन शिकायकों पर फैसला नहीं कर पा रहे थे। अदालत ने केंद्र से स्वीकृत पदों, मौजूदा रिक्तियों और अगले साल 31 मार्च तक अनुमानित रिक्तियों और इन निकायों के समक्ष लंबित शिकायतों और अपीलों की संख्या से संबंधित जानकारी मांगी है। इस मामले पर इस महीने के अंत में सुनवाई होनी है।

कैसे नियुक्त होते हैं सूचना आयुक्त
फरवरी 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की गैर-नियुक्ति के संबंध में एक जनहित याचिका पर अपने फैसले में कहा था कि पर्याप्त संख्या में आयुक्तों के साथ आयोगों का उचित कामकाज आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। आरटीआई कानून में यह प्रावधान है कि सीआईसी में मुख्य और सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाना है, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। आयुक्तों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

कानून में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और आईसी सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिनके पास कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव होगा। साथ ही वे सांसद, विधायक न हों और कोई अन्य लाभ का पद नहीं रखते हों। उन्हें किसी राजनीतिक दल से भी नहीं जुड़ा होना चाहिए और न ही कोई व्यवसाय करना चाहिए या कोई पेशा नहीं करना चाहिए।

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