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Wednesday, April 22, 2026
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दिल्लीः कोचिंग सेंटर का मालिक बिना परमिशन चला रहा था लाइब्रेरी, FIR में खुलासा

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नई दिल्ली,

राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार शाम को बारिश के बाद पानी भरने से दर्दनाक हादसे में तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी. इस केस में पुलिस ने हादसे की जांच के लिए FIR दर्ज की है और कई टीमें गठित की हैं. पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कॉर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है.

FIR में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सड़क पर जल निकासी व्यवस्था उचित नहीं थी, इसके कारण सड़क पर जल जमाव हुआ और बाद में पानी बेसमेंट में घुस गया. कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता ने स्वीकार किया है कि बेसमेंट में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई. अभिषेक गुप्ता से पुलिस ने बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन के डॉक्यूमेंट मांगे, जो कि अभिषेक के पास नहीं थे. अभिषेक ने कबूल किया कि बेसमेंट में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं थी.

एफआईआर के अनुसार जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो स्लिट बेसमेंट में 3 फीट पानी था, छात्र नीचे बेसमेंट में फंस गए थे, जहां लाइब्रेरी चल रही थी. एनडीआरएफ की टीम शवों को निकालने के लिए बेसमेंट (लाइब्रेरी) में गई, जबकि DFS ने पानी बाहर निकालने में मदद की.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूरी घटना की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, हमने दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस से बिल्डिंग और बेसमेंट की रिपोर्ट मांगी है, जिसका इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया जा रहा था, इसका उल्लेख ‘स्टोर रूम’ के तौर पर किया गया था. उन्होंने कहा कि बेसमेंट जमीन से आठ फीट नीचे था और शनिवार शाम को जब भारी बारिश के बाद बाढ़ आई, तो उसमें 18 से अधिक छात्र मौजूद थे.

पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार बेसमेंट का गेट बंद था, लेकिन बारिश के पानी के प्रेशर के कारण यह डैमेज हो गया और पानी अंदर घुस गया. अधिकारी ने कहा कि हम घटना का पता लगाने के लिए इलाके से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने के बाद हम उन लोगों की पहचान करेंगे जो घटना के समय संस्थान के करीब खड़े थे और उनके बयान दर्ज करेंगे.

पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा कि हमने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106 (1) (गैर इरादतन हत्या के दायरे में न आने वाली किसी लापरवाही या जल्दबाजी में की गई किसी कार्रवाई से किसी व्यक्ति की मौत), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 के तहत FIR दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि अब तक दो लोगों को कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

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