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कानपुर में अलर्ट मोड पर IB और STF, फाइव स्टार होटल बना बंकर! हिंदू महासभा का ये है ऐलान

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कानपुर

भारत और बांग्लादेश की टीमें दो मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के लिए मंगलवार को पहुंच गईं। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। अपर पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हरीश चंदर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच चकेरी हवाई अड्डे से होटल तक ले जाया गया। उन्होंने कहा कि दोनों टीमें बुधवार और गुरुवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में अलग-अलग अभ्यास सत्र आयोजित करेंगी, जो उनके होटल से लगभग ढेड़ किलोमीटर दूर है।

दोनों टीमों के खिलाड़ियों का एक पांच सितारा होटल में उनके आगमन पर भव्य स्वागत किया गया । अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिस होटल में वे ठहरेंगे, उसके अंदर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, ‘टीमों और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए करीब 2,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। मैच के लिए स्टेडियम के अंदर और आसपास 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।’

एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, ‘हम सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं और टीमों को भी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। टीम के सदस्यों को होटल से बाहर निकलने से पहले अग्रिम सूचना देने को कहा गया है।’ अधिकारी ने कहा कि वह खुफिया ब्यूरो (आईबी) और राज्य खुफिया एजेंसियों सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि हर खतरे से निपटने के लिए जानकारी साझा किए जा सकें।

इस दौरान सोशल मीडिया मंचों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम और होटल लैंड मार्क को ‘सेक्टर’, ‘जोन’ और ‘सब-जोन’ में विभाजित किया गया है और इसका नियंत्रण क्रमशः पुलिस उपायुक्त, अवर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को दिया गया है।

कानपुर पूर्वी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रवण कुमार सिंह को पूरे आयोजन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। टेस्ट मैच से पहले यातायात में भी कुछ बदलाव गये है। एसीपी हरीश चंदर ने कहा कि कोतवाली पुलिस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के प्रतीक के रूप में ग्रीन पार्क स्टेडियम के सामने सड़क को अवरुद्ध करके ‘हवन’ आयोजित करने के लिए ‘अखिल भारतीय हिंदू महासभा’ के राकेश मिश्रा समेत 20 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।

उन्होंने बताया कि प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 189 (2) (गैरकानूनी सभा), 191 (2) (दंगा), 223 (लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना) और 285 (किसी भी सार्वजनिक रास्ते में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाना या चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई है।

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