नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के आसपास लेजर लाइट और ड्रोन के इस्तेमाल पर 26 जनवरी तक रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 28 नवंबर से लागू हो गया है। पुलिस का कहना है कि शादियों और पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट से पायलटों का ध्यान भटक सकता है। ड्रोन से आतंकी हमले का खतरा भी बताया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223(a) के तहत कार्रवाई होगी।
‘…पायलटों का ध्यान भटक सकता है’
IGI एयरपोर्ट के आसपास कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्टोरेंट हैं। इन जगहों पर होने वाली शादियों और पार्टियों में लेजर लाइट का खूब इस्तेमाल होता है। पुलिस का कहना है कि इन रोशनियों से पायलटों का ध्यान भटक सकता है, जिससे हवाई यात्रा असुरक्षित हो सकती है। इसलिए पुलिस ने 28 नवंबर से 26 जनवरी तक लेजर लाइट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
आदेश में क्या है?
पुलिस के आदेश में कहा गया है, ‘हाल-फिलहाल में, रात के समय खुले में लेजर बीम के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम-कानून नहीं हैं। IGI एयरपोर्ट के आसपास लेजर बीम के इस्तेमाल के मामले में मानव जीवन और विमान की सुरक्षा के लिए खतरा और उपद्रव को रोकने के लिए इस संबंध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है’ मतलब साफ है कि लेजर लाइट के अनियंत्रित इस्तेमाल से होने वाले खतरों को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है।
आतंकवादी हमले की संभावना
ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस को आशंका है कि आतंकवादी ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हवाई जहाज जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके हमला कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है, ‘विश्वसनीय जानकारी के आधार पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकवादियों के पास मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) हैं, जिसमें ड्रोन, पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर, UAV, हवाई जहाज आदि शामिल हैं। इसके जरिए आतंकवादी हमले करने की योजना बनाई गई है। इसलिए ड्रोन जैसे उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी हो गया है।’