नई दिल्ली ,
राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें आम सहमति से कई बड़े फैसले लिये गए. इन फैसलों का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शाम 5 बजे किया. जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज यानी 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में सुबह 11 बजे से जारी रही.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई चीजों पर GST रेट्स बढ़ाया गया तो वहीं कुछ चीजों पर GST रेट कम करने का फैसला टाल दिया गया. आइए जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कौन-कौन सी चीजें सस्ती और महंगी हुईं.
यूज्ड वाहनों के साथ ईवी पर बढ़ा GST
यूज्ड कारों पर GST Rate को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया, लेकिन इसका ये सिर्फ कंपनियों पर पड़ेगा. क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें EVs भी शामिल है. हालांकि अगर कोई आम नागरिक यूज वाहनों को खरीदता-बेचता है तो उसपर जीएसटी रेट 12% ही लगेगा.
इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर नहीं होंगे सस्ते
हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट को कम करने या हटाने के फैसले को भी टाल दिया गया है. इसके साथ ही Zomato और Swiggy जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया है.
पॉपकॉर्न पर तीन GST रेट्स
काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर तीन तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित किया है. यानी कि 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं. पहले नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% GST लगाने का सुझाव दिया गया है. शर्त है कि ये पहले से पैक ना हो. पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी GST लगेगा, जबकि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
क्या-क्या हुआ सस्ता और महंगा?
- होटल और रेस्टोरेंट पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को नहीं बदला गया है. इसमें 18 फीसदी GST को घटाकर 5 फीसदी (Without ITC) करने का प्रस्ताव था. 7500 रुपए से ज्यादा
- रूम प्रति रात वाले होटलों को राहत देने का प्रस्ताव रखा गया था.
- नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी- टू- ईट पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी जीएसटी शामिल है,
- बशर्ते कि यह पहले से पैक न किया गया हो. प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी जीएसटी (Popcorn GST) लगेगा, जबकि कैरेमेल पॉपकॉर्न (Caramel Popcorn) पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा.
- फिटमेंट कमेटी फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी पर आगे विचार करेगी. अभी इस सिफारिश को टाल दिया गया है.
- सीतारमण ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं हुई.
- पुरानी ईवी (किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेची जाने वाली) पर 0 प्रतिशत कर लगेगा, लेकिन ईवी, पेट्रोल, डीजल की पुनर्बिक्री करने वाली कंपनी/रजिस्टर्ड पुरानी कार विक्रेता को मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत का भुगतान करना होगा.
- फोर्टिफाइड चावल की रेट्स घटाकर 5% कर दी गई है. जीन थेरेपी को पूरी तरह से छूट दे दी गई है.
- 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉकों पर अब 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
- काउंसिल ने वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों समेत एक मंत्री समूह बनाने पर सहमति जताई है, जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 1 प्रतिशत आपदा उपकर लागू करने की प्रक्रिया और प्रणाली निर्धारित करेगा. यह उपकर राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में मदद करेगा.
- फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर जीएसटी रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज में होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई. हालांकि इसपर फैसला नहीं हो सका.
- वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि काली मिर्च और किशमिश, जब किसी किसान द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा.
- वित्त मंत्री ने कहा कि केवल 2,000 रुपये से कम के लेनदेन को संभालने वाले भुगतान एग्रीगेटर ही छूट के लिए पात्र हैं. यह भुगतान गेटवे और फिनटेक सेवाओं पर लागू नहीं होता है.