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अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला से मांगा जवाब

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नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान से राजधानी के जामिया नगर में पुलिस पर हमले के कथित मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस रवीन्द्र डुडेजा ने 25 फरवरी को निचली अदालत की ओर से दी गई राहत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया।

अमानतुल्लाह से जुड़ा क्या है मामला
ओखला से विधायक अमानतुल्ला पर 10 फरवरी को कथित तौर पर भीड़ का नेतृत्व करने और एक घोषित अपराधी और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को हिरासत से भागने में मदद करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाहवेज खान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था।

AAP विधायक पर पुलिस ने लगाए कई आरोप
पुलिस के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने ऐसे मामलों में लागू किए जाने वाले परीक्षण पर विचार किए बिना खान को राहत देने में गलती की है, खासकर तब जब विधायक के खिलाफ 26 मामले लंबित हैं। वकील ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप किया और ये (ऐसा करना) उनकी आदत है। कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में फैसला करने वाला नहीं बन सकता। उनके अतीत पर गौर किया जाना चाहिए था।

निचली अदालत ने क्या कहा था
निचली अदालत ने 25 फरवरी को कहा था कि अमानतुल्लाह खान अग्रिम जमानत के हकदार हैं और उन्हें निर्देश दिया था कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाएं तो वह जांच में शामिल हों और सहयोग करें। निचली अदालत के जज ने कहा था कि खान के खिलाफ कथित अपराध के लिए सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। इस मामले में हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

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