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Friday, March 20, 2026
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भोपाल में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू

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भोपाल ।
मध्यप्रदेश विधानसभा के 7वें सत्र को देखते हुए राजधानी भोपाल में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश विरोध-प्रदर्शन और रैलियों की आशंका के चलते जारी किया है। इस दौरान बिना अनुमति के जुलूस, भीड़ और धरना नहीं लगाए जा सकेंगे।

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धारा 163 शहर के कई प्रमुख इलाकों में लागू रहेगी, जिनमें लिली टॉकीज, एमवीएम कॉलेज, रोशनपुरा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, नया विधानसभा, 74 बंगले, प्रेस कॉम्प्लेक्स, सतपुड़ा और मंत्रालय क्षेत्र शामिल हैं।

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