भोपाल
अवमानना मामले में सजा निर्धारित होने से पहले भोपाल नगर निगम के आयुक्त (कमिश्नर) को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आईएएस अधिकारी की अवमानना को लेकर जारी हुए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत प्रदान की। जानकारी के अनुसार, न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर आईएएस अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी।
मामले में सजा पर सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित थी। इसी बीच अधिकारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें बताया गया कि याचिका पर लंबित सुनवाई के दौरान नगर निगम ने 18 जनवरी को बिल्डिंग अनुमति से जुड़ा निर्णय ले लिया था। याचिका में कहा गया कि पहले चरण की सुनवाई में नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए थे, लेकिन उस समय संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे।
बाद में आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। एकलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अवमानना की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी और नगर निगम आयुक्त को राहत प्रदान की। साथ ही न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की है।
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