19 C
London
Sunday, May 31, 2026
Homeभोपालमप्र में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती की तैयारी, 90 दिन में एफआईआर...

मप्र में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती की तैयारी, 90 दिन में एफआईआर और 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव

Published on

भोपाल

मप्र में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में नगरीय क्षेत्र (कॉलोनी विकास) अधिनियम-2021 में संशोधन का मसौदा तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ दंड और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। 90 दिन में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार यदि किसी अवैध कॉलोनी को लेकर शिकायत थाने में दर्ज होती है, तो 90 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। समय सीमा का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। सरकार का उद्देश्य शिकायतों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है, ताकि दोषियों को राहत न मिल सके। हालांकि, यह प्रावधान अभी प्रस्तावित है।

शनिवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ संशोधित मसौदे की समीक्षा करेंगे। विधानसभा में सख्त संदेश विधानसभा में विधायक रीति पाठक के प्रश्न के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब अवैध कॉलोनियों पर कड़ा कानून लागू किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ तेज कार्रवाई होगी। उन्होंने संकेत दिया कि प्रदेश में तीन महीने के भीतर सख्त नियम लागू किए जाएंगे। सजा और जुर्माने में बड़ा इजाफा मौजूदा कानून में अवैध कॉलोनी विकसित करने पर तीन से सात वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। संशोधन के बाद अधिकतम सजा 10 वर्ष और जुर्माना बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है। इससे बिना अनुमति प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने वालों को कड़ा संदेश देने की मंशा है। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय नए कानून में केवल कॉलोनाइजर ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक और नगरीय निकायों के अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रस्ताव शामिल है।

Read Also :- क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन

Latest articles

कर्नाटक की सियासत में बड़ा बदलाव: डीके शिवकुमार होंगे राज्य के 24वें मुख्यमंत्री, 3 जून को लेंगे शपथ

बेंगलुरु/भोपाल। कर्नाटक की राजनीति में शनिवार को एक नए युग की शुरुआत हो गई...

श्री गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान सत्य, सेवा और मानवता की रक्षा का अमर संदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सिखों के पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जुन...

भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा प्रहार: जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अधिकारियों को दी सख्त हिदायत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सुशासन की स्थापना और आमजन...

More like this

कर्नाटक की सियासत में बड़ा बदलाव: डीके शिवकुमार होंगे राज्य के 24वें मुख्यमंत्री, 3 जून को लेंगे शपथ

बेंगलुरु/भोपाल। कर्नाटक की राजनीति में शनिवार को एक नए युग की शुरुआत हो गई...

श्री गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान सत्य, सेवा और मानवता की रक्षा का अमर संदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सिखों के पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जुन...