भोपाल।
भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया था।
दरअसल, हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने अवैध निर्माण गिराने के मामले में भोपाल नगर निगम को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिसे कानून के राज के खिलाफ माना गया।
यह आदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने मालिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम नगर निगम भोपाल मामले में गुरुवार को पारित किया था। सिंगल बेंच ने आयुक्त संस्कृति जैन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 फरवरी 2026 को सजा सुनाने के लिए सुनवाई तय की थी।
इसके बाद भोपाल नगर निगम ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गई है।
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