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Monday, March 16, 2026
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अब बिना परमिशन पेड़ काटा तो जाएंगे जेल:निगम कमिश्नर ने जताई नाराजगी 2 इंजीनियर सस्पेंड

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भोपाल।
भोपाल में अब कहीं भी बिना परमिशन के पेड़ काटा तो जेल जाना पड़ सकता है। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रूबनल) के आदेश के बाद नगर निगम भी सख्त हुआ है। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने पेड़ कटाने की अनुमति की शाखा खुद अपने हाथों में ली है। वे ही अनुमति जारी करेंगी। इधर, कमिश्नर जैन ने कोलार रोड पर सीएम इंफ्रा में लापरवाही बरतने पर दो इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। कोलार क्षेत्र में सीएम इंफ्रा के तहत निर्मित सीसी सड़क के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं संतोषजनक जानकारी न देने पर जोन नंबर-18 के प्रभारी सहायक यंत्री (यांत्रिक) मनीष सिंह एवं उपयंत्री (यांत्रिक) हर्षदीप सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

वार्ड नंबर-83 में सीएम इंफ्रा के तहत निर्मित सड़क की स्थिति मानक स्तर की गुणवत्ता की न होने और जगह-जगह गड्ढ़े, सतह खराब होने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कमिश्नर जैन ने यह कार्रवाई की। वहीं, कार्यपालन यंत्री कोलार एसके राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कमिश्नर ने सीएम इंफ्रा के तहत निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग कर जांच कराने के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए।

पेड़ काटने को लेकर नाराजगी, बैठक की

कमिश्नर जैन ने एक दिन पहले गुरुवार को निगम ऑफिस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान बिना अनुमति के पेड़ काटने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब शहर में यदि कोई भी बिना अनुमति वृक्ष काटेगा तो उसे जेल तक भी जाना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में निगम कमिश्नर जैन ने आयुक्त में निहित वृक्ष अधिकारी की पूर्व में प्रत्यायोजित शक्तियों को निरस्त कर दिया है। अब वे स्वयं वृक्ष अधिकारी के रूप में वृक्ष काटने की अनुमति जारी करेंगी।

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पेड़ों की कटाई-छंटाई पर भी नाराजगी

कमिश्नर ने शहर में बिना अनुमति के पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए कि बिना अनुमति के शहर में कहीं भी पेड़ों की कटाई-छंटाई न होने दी जाए। यदि कोई भी बिना अनुमति के वृक्षों की कटाई-छंटाई करता है तो उसके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है।

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