भोपाल
राजधानी के अशोका गार्डन और हमीदिया अस्पताल परिसर में सरेराह गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाले मुख्य आरोपियों की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी शादाब कुरैशी और शाहबेज को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
जलगांव से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था आरोपी
उल्लेखनीय है कि आरोपी शादाब कुरैशी को पूर्व में जलगांव पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। अशोका गार्डन पुलिस उसे वहां से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए भोपाल लेकर आई थी। आरोपियों ने गुड्डू स्टेशन, शाहवर उर्फ टैंकर और साजेब उर्फ गेट के साथ मिलकर लल्लू रईस के बेटे इमरान (19) पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में कोहेफिजा पुलिस ने हमीदिया अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना में शाहबेज को भी रिमांड पर लिया था।
पीड़ित के पिता पर मारपीट का नया मामला
दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस ने जिस युवक (इमरान) पर गोलियां चली थीं, उसके पिता और निगरानी बदमाश लल्लू रईस के खिलाफ भी मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। लल्लू रईस पर पहले से ही करीब 53 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि 14 मार्च को गोलीबारी की घटना के बाद लल्लू रईस ने फैजान नामक व्यक्ति को धमकाते हुए उसके साथ मारपीट की थी।
बंध पत्र (Bond) तोड़ने पर होगी कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने लल्लू रईस के खिलाफ पहले ही बंध पत्र (बॉन्ड) जारी किया था। हालिया मारपीट की घटना के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उसने बंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है। अब पुलिस उसके खिलाफ बॉन्ड तोड़ने की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
