16.4 C
London
Tuesday, September 16, 2025
HomeभोपालMP : मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक, एमपी...

MP : मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक, एमपी हाईकोर्ट नहीं करेगी कार्रवाई, SIT ही करेगी जांच

Published on

भोपाल

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर एसआईटी ने कोर्ट में शुरुआती रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसआईटी गठित कर दी गई है और जांच शुरू है। इस पर जस्टिस जे कांत ने कहा कि पुलिस के डी.आई.जी. ने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि 3 अधिकारियों वाली एसआईटी गठित की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि मंत्री की अंतरिम गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

एसआईटी ने 21 मई को किया दौरा
कोर्ट ने भोपाल के DIG द्वारा दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि SIT ने 21 मई को घटनास्थल का दौरा किया और जांच की। इसके बाद, कुछ और सामग्री एकत्र की गई, मोबाइल फोन आदि जब्त किए गए और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए कुछ और समय मांगा गया है।

जारी रहेगी जांच
इसके अनुसार, मामले को फिर से सूचीबद्ध किया गया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि जांच जारी रहेगी और अगली तारीख से पहले एक और स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की बेंच शाह द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पहली, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस स्वत: संज्ञान आदेश को चुनौती देना, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को ‘आतंकवादियों की बहन’ कहने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था। दूसरी, हाई कोर्ट के 15 मई के उस आदेश के खिलाफ, जिसमें संबंधित बेंच ने शाह के खिलाफ दर्ज FIR पर असंतोष व्यक्त किया था और कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की निगरानी करेगी कि यह निष्पक्ष रूप से हो।

पहले, कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की एक SIT का गठन किया था, ताकि शाह के खिलाफ FIR की जांच की जा सके। कोर्ट ने शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी, इस शर्त के साथ कि उन्हें जांच में शामिल होना चाहिए और पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए।

शाह को राहत भी
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता कुंवर विजय शाह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। यह FIR कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के बाद दर्ज हुई थी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को भी इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की जांच SIT करेगी। SIT में तीन IPS अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट ने SIT को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

Latest articles

सुभाष नगर विश्राम घाट किया पिंडदान

भेल भोपाल।सुभाष नगर विश्राम घाट पर 16 श्रादों में तर्पण पिंडदान के साथ भागवत...

बजरंग दल की प्रांत बैठक व दायित्वबोध वर्ग का हुआ शुभारंभ

बड़वाह।बड़वाह के उत्सव गार्डन में 3 दिवसीय बजरंग दल की बैठक व दायित्वबोध वर्ग...

अनजुमन तरक्‍की-ए-उर्दू (हिंद) ने राहत सामग्री गुरुद्वारा समिति को सुपुर्द की

भेल भोपाल।अनजुमन तरक्‍की-ए-उर्दू (हिंद), भेल भोपाल ने सोमवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों...

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में “लाइन फॉलोवर रोबोट” पर कार्यशाला का आयोजन

हरिद्वार।गुरुकुल कांगड़ी (मानद विश्वविद्यालय), हरिद्वार के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग...

More like this

गोविंदपुरा विधानसभा के बरखेड़ा पठानी मे पांच परिवारों के मकान ढहाए

भेल भोपाल।गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड 56 में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बीच...

बीएचईएल सेवानिवृत्त सुपरवाइजर को साइबर धोखेबाजों ने लगाया 68 लाख का चूना

भोपाल।वर्षीय सेवानिवृत्त बीएचईएल सुपरवाइजर दो महीने तक चले "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले का शिकार हो...

भोपाल नगर निगम को ‘घिनौनी’ लापरवाही के लिए नोटिस, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की धमकी

भोपाल।— मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही मीटर की दूरी पर, प्रसिद्ध 'बड़ा तालाब' पर,...