नई दिल्ली
दिल्ली मेयर चुनाव में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट हैं। दिल्ली में मेयर मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब 16 फरवरी को मेयर का चुनाव नहीं होगा। शीर्ष अदालत अब 17 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगा।
आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस बीच, उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के 16 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के फैसले को इजाजत दे दी थी। लेकिन अब शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा यानी 16 फरवरी को अब मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा।
