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अदालत मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य करती है : सीजेआई चन्द्रचूड़

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नई दिल्ली

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि अदालत के लिए, कोई बड़ा और छोटा मामला नहीं है- हर मामला महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि अदालतें कानून को मानवीय बनाने और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षक और रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए संविधान की भाषा का इस्तेमाल करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘अगर हम इस कोर्ट के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का इतिहास भारतीय लोगों के दैनिक जीवन के संघर्षों का इतिहास है।’ रोज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने वाले मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा इस लिस्ट के जरिए राष्ट्र की नब्ज को महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘इन सबसे ऊपर, इस विशिष्ट नागरिक-केंद्रित पहल का संदेश एक आश्वासन है कि अदालत हमारे नागरिकों को अन्याय से बचाने के लिए मौजूद है, उनकी स्वतंत्रता हमारे लिए अनमोल है और न्यायाधीश नागरिकों के साथ घनिष्ठ संबंध में काम करते हैं।’

सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत के लिए कोई बड़ा या छोटा मामला नहीं है, हर मामला महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिकों की शिकायतों से जुड़े छोटे मामलों में ही संवैधानिक और न्यायशास्त्रीय महत्व के मुद्दे सामने आते हैं। उन्होंने कहा, ‘इस तरह की शिकायतों को दूर करके अदालत अपने संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व और सामान्य कामकाज ही करती है, सुप्रीम कोर्ट दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र की सेवा करता है और सही मायनों में ‘लोगों की अदालत’ है क्योंकि यह भारत के नागरिकों की सामूहिक विरासत है।’

CJI ने कहा कि अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आपराधिक न्याय प्रशासन मानवाधिकारों के ढांचे से अलग नहीं है। उन्होंने कहा, ‘उदाहरण के लिए मौत की सजा को कानूनी माना गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए तमाम गंभीर परिस्थितियों को तय किया है कि जिन पर मृत्युदंड देने से पहले जज को ध्यान में रखना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘यह प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। मृत्युदंड के दोषियों का मनोरोग मूल्यांकन कानून पर एक मानवीय प्रभाव है। इस प्रकार, अदालत ने कानून को मानवीय बनाने और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए संविधान की भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है।’

जनहित याचिका (पीआईएल) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के निवारण के लिए भारत में संवैधानिक अदालतों से संपर्क कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, ऐसा करके, अदालत ने अपने सामाजिक और आर्थिक नुकसान के कारण अदालतों से संपर्क करने के साधनों से वंचित लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इसने नागरिकों को समान शर्तों पर राज्य के साथ बातचीत करने के लिए एक जगह मुहैया कराई है। बदले में, अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग ‘कानून के शासन’ को हाशिए के समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक दैनिक वास्तविकता बनाने के लिए कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल के बजट में केंद्र ने ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, इससे न्यायिक संस्थानों की पहुंच बढ़ाने और भारत में न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस तरह के प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि अदालत सही मायने में हमारे देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे।

उन्होंने यह भी बताया कि 23 मार्च, 2020 से 31 अक्टूबर, 2022 के बीच अकेले सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3.37 लाख मामलों की सुनवाई की। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन ने भी ‘बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका’ विषय पर व्याख्यान दिया। 26 जनवरी को भारत के गणराज्य बनने के दो दिन बाद 28 जनवरी, 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया।

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