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‘जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं…’, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका डालने वाले वकील से बोले SC के जज

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी को बहाल करने को चुनौती देनी वाली याचिका दायर करने वाले वकील अशोक पांडे को आज फिर से जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन पर लगाए जुर्माने को वापस लेने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के महीने में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका गया था। इसके बाद वकील ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था और अपने जुर्माने को वापस लेने का आग्रह किया था।

जस्टिस बीआर गवई ने मंगलवार को मामले में सुनवाई की और उन्होंने ना सिर्फ जुर्माने को वापस लेने से इनकार कर दिया बल्कि वह पांडे से नाराज भी हो गए। सुनवाई के समय कोर्ट का माहौल इतना गरम हो गया कि गवई ने वकील को सख्त चेतावनी भी दे डाली। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस गवई ने कहा कि अगर इसके बाद आपने एक भी शब्द आगे बोला तो हम आप पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आपको इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले काफी विचार करना चाहिए था।

जस्टिस बीआर गवई ने वकील से किए कई सवाल
जस्टिस बीआर गवई ने वकील पांडे से सवाल करते हुए कहा कि आपने अब तक कितनी याचिकाएं दायर की हैं। कितने मामलों में आप पर जुर्माना लगाया गया है। इस पर पांडे ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने 200 याचिका दाखिल की हैं। इस बात को सुनकर गवई भड़क उठे। वकील ने कहा कि मैं संविधान की बेंच के फैसले पर भरोसा करता हूं, आप जुर्माने को वापस ले लीजिए।

वकील पांडे पर भड़क उठे जस्टिस बीआर गवई
इस पर गवई ने कहा कि आप अब जाइए, अगर आप पोडियम को नहीं छोड़ेंगे तो हमें खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप अवमानना का नोटिस लेकर जाएंगे या कोर्ट रूम छोड़कर जाएंगे। इतने पर भी जब पांडे कोर्ट छोड़ने पर सहमत नहीं हुए तो गवई ने सख्त लहजे में कहा कि आप अब जाएंगे या कोर्ट मार्शल बुलाने पड़ेगे। इसके बाद वकील ने कहा कि वह बाहर जा रहे हैं। लेकिन जुर्माना वापस ले लें।

बता दें कि इस साल जनवरी के महीने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी थी। कोर्ट ने वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका था। कोर्ट ने वकील पांडे की नीयत पर कई सवाल भी खड़े कर दिए थे। कोर्ट ने कहा कि यह अर्जी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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