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मैंने सिसोदिया पर नहीं लगाए कोई आरोप, केजरीवाल ने CBI के दावों का किया खंडन

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नई दिल्ली:

दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बाद सीबीआई ने शिकंजा कसा है। सीबीआई ने पूछताछ के बाद बुधवार को कोर्ट से उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने सीबीआई को इस केस में केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की बुधवार को अनुमति दे दी। विशेष जज अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था, वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज अदालत में सीबीआई और केजरीवाल के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। केजरीवाल ने सीबीआई की कार्रवाई को गलत बताया वहीं जांच एजेंसी उनकी कस्टडी की मांग करती रही। इस बीच दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया का नाम भी कोर्ट के सामने आया। आज अदालत की कार्यवाही में क्या-क्या हुआ? आइए बताते हैं।

‘हमारे जवाब देने से आसमान तो नहीं गिर जाएगा’
केजरीवाल की ओर से वकील विवेक जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि एक आवेदन दायर किया जा रहा है जिसमें सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए अर्जी और पारित आदेश दिलाए जाने की मांग की जा रही है। चौधरी ने केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा कि हम मौका तक नहीं दिया गया। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम रिमांड की मांग का जवाब देना चाहते हैं। इससे कोई आसमान तो गिर नहीं पड़ेगा। चौधरी ने कहा कि उन्हें मुझे हिरासत में लेने की अनुमति देना, उन्हें धारा 41 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देना है। उन्होंने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया मुझे किसी भी आदेश को पारित करने से पहले नोटिस या कॉपी तक पहुंच या जवाब दाखिल करने से वंचित नहीं करती है।

सीबीआई की ओर से सिंह ने कहा कि हमें अपना जरूरी काम करने दिया जाए और बाद में इन चीजों पर विचार किया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस देने की जरूरत थी या नहीं। हालांकि अदालत ने माना कि सीबीआई को गिरफ्तारी का औचित्य बताना होगा।

CBI ने किया गिरफ्तार
सीबीआई ने केजरीवाल के वकीलों की दलीलों का विरोध किया। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि हमें हमारी प्रक्रिया शुरू करने दी जाए। हमें रिमांड दी जाए और उसके बाद हम गिरफ्तारी से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे। सारे आवेदन उन्हें सौंप देंगे। अदालत ने कहा कि सीबीआई के वकील का कहना है कि वे उनकी गिरफ्तारी से जुड़े सारे दस्तावेज और सामग्री रिकॉर्ड पर रखेंगे। उसके बाद आपको भी(केजरीवाल को) सुना जाएगा। अदालत ने सीबीआई को केजरीवाल से अदालत में पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी की मांग से जुड़े दस्तावेज पेश करने की इजाजत दी।

अदालत में मनीष सिसोदिया का भी आया नाम
वहीं केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत के दौरान भी यही दलीलें दी गई थीं। सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। अगर उन सबूतों पर भरोसा कर रहे हैं, तो मुझे कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है?

केजरीवाल बोले- मैं और सिसोदिया दोनों निर्दोष
वहीं सीएम केजरीवाल ने अदालत में कहा कि सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है। ये गलत है। मैंने कहा मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं आम आदमी पार्टी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूं। केजरीवाल ने कोर्ट में करीब एक मिनट तक बोला। उन्होंने कहा, सीबीआई मीडिया में खबरें प्लांट कर रही है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अभी तो इन्होंने अरेस्ट किया है अगले तीन-चार दिन तक यह इसी तरह की चीज प्लांट करेंगे। इस चीज को भी ऑन रिकॉर्ड लिया जाए कि कैसे मीडिया में प्लांट किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है।

‘शराब नीति मेरा आइडिया नहीं था’
केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई मे सिर्फ मंशा के बारे में पूछा था। शराब नीति रेवन्यू बढ़ाने को लेकर शुरू की गई थी। शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें होती थीं। मैंने सिसोदिया को निर्देश दिए थे। सीबीआई ने पूछा था कि शराब ठेकों के निजीकरण का किसका आइडिया था, मैंने कहा था कि मेरा आइडिया नहीं था। सीबीआई इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रही है।

‘हमने बयान पढ़ा तो दिक्कत में आ जाएंगे’
केजरीवाल और उनके वकीलों के आरोप पर सीबीआई ने जवाब दिया। सीबीआई के वकील ने कहा कि मीडिया कोर्ट में मौजूद है, वो बताएंगे कि सच क्या है। खुद केजरीवाल पहले ये कह चुके हैं कि नई नीति सिसोदिया का आइडिया थी। कोर्ट ने कहा केजरीवाल ने ऐसा बयान नहीं दिया। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर हमने वह बयान पढ़ दिया तो यह दिक्कत में आ जाएंगे। सूत्रों ने कुछ नहीं कहा, हमने तथ्यों पर बात की है।

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