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Wednesday, April 22, 2026
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अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर! SC ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, कमेटी बनाने का प्रस्ताव

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नई दिल्ली,

पिछले काफी दिनों से बंद शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बार्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल की थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में पंजाब-हरियाणा सरकार से सुझाव मांगा है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर 500-600 ट्रैक्टर ट्रॉली पड़ी हैं. वहां मॉडिफाइड ट्रॉलियां हैं.इस पर सुनवाई कर रही बेंच ने सवाल करते हुए कहा, “अगर सरकार किसानों के साथ बैठती है, तो किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं. क्या आपने किसानों को शांत करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं?”

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंत्री के जाने से विश्वास में कमी आती है. उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ अपने हितों की बात कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं. कोई न्यूट्रल रास्ता अपनाइए. कोर्ट ने कहा कि यह विश्वास की कमी का मामला है. किसी न्यूट्रल व्यक्ति को तैनात करने के बारे में सोचें.

SC ने पंजाब और हरियाणा से मांगा सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमने उन पर दबाव डाला है कि वे कुछ स्वतंत्र समिति के गठन के निर्देश दें, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हों जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क करके मांगों का व्यावहारिक समाधान ढूंढ सकें, पंजाब और हरियाणा राज्य कुछ नाम सुझा सकते हैं.इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम हरियाणा की तरफ से ओपनिंग करेंगे. मैं बयान दे रहा हूं. वहं, पंजाब की तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है.

इसके बाद अदालत ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्य कुछ नाम सुझा सकते हैं या फिर वे उपयुक्त व्यक्तियों को ढूंढने का काम हम पर छोड़ सकते हैं. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर उचित निर्देश दिए जाएं. तब तक शंभू बॉर्डर पर स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने दें.

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