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MP : दफ्तर में आंख दिखाते और यहां भीख मांगते… कोर्ट में जज की फटकार से PWD चीफ इंजीनियर की सिट्टी-पिट्टी गुम

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ग्वालियर

एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बुधवार को PWD के चीफ इंजीनियर की जमकर खिंचाई हुई। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने दो कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन न देने पर चीफ इंजीनियर एलएल सूर्यवंशी को फटकार लगाई। मामला स्थायीकरण के बाद वेतन वृद्धि का है। कोर्ट ने PWD के पूर्व और वर्तमान प्रमुख सचिव को भी तलब किया है।

वेतन वृद्धि से जुड़ा है मामला
मामला शाहिद खान नामक पंप ऑपरेटर के वेतन से जुड़ा है। शाहिद ने स्थायीकरण के बाद बढ़े हुए वेतन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 6 जनवरी 2023 को कोर्ट ने शाहिद के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 1 अगस्त 1989 से बढ़ा हुआ वेतन देने का आदेश दिया था। लेकिन विभाग ने 2005 के आदेश के आधार पर वेतन दिया। इससे शाहिद को पूरा वेतन नहीं मिल पाया। इसी बात पर कोर्ट ने चीफ इंजीनियर को फटकार लगाई।

पीडब्ल्यूडी विभाग में था पंप ऑपरेटर
शाहिद खान PWD में पंप ऑपरेटर थे। उन्होंने स्थायीकरण के बाद बढ़े हुए वेतन की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने विभाग को 1 अगस्त 1989 से बढ़ा हुआ वेतन देने का आदेश दिया। लेकिन विभाग ने 2005 में जारी स्थायीकरण आदेश के आधार पर वेतन दिया। शाहिद का कहना है कि उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अगस्त 1989 से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलना चाहिए।

दफ्तर में बैठक आंखें दिखाते
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अहलूवालिया ने चीफ इंजीनियर एलएल सूर्यवंशी से कहा कि आप लोग दफ्तरों में बैठकर आंखें दिखाते हैं। यहां पर भीख मांगते हो। जज ने कहा कि विभाग को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। जज ने चीफ इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाई।

20 फरवरी को प्रमुख सचिव को किया तलब
इस मामले में कोर्ट ने PWD के पूर्व प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह और वर्तमान प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को 20 फरवरी को तलब किया है। कोर्ट इस मामले में उनका पक्ष सुनना चाहता है। इससे पहले भी कोर्ट ने विभाग को कई बार चेतावनी दी थी। लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इसलिए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

भीख मत मांगिए
जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि अब भीख मत मांगिए। उन्होंने चीफ इंजीनियर को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि विभाग को कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। वरना कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय की है।

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