नई दिल्ली ,
नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2022 को स्थगित करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया. इसके बाद अब तय समय पर ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है.
बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने की मांग की गई थी. दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में NEET परीक्षा स्थगित करने के अलावा, NEET UG 2022 परीक्षा में एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने की भी मांग की गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि दबाव इस तरह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता. आप अपने क्लाइंट्स को और मेहनत से पढ़ाई करने को कहें.
रखी गई ये दलील
राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण के वकील ने कहा कि कोरोना के कारण परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुए है. 2023 से इसे पटरी पर लाने के लिए इस वर्ष परीक्षा शेड्यूल को संकुचित किया गया है. यदि परीक्षा को और स्थगित किया जाता है तो यह अगले वर्ष तक फिर से आगे बढ़ सकती है.
बता दें कि एग्जाम के एडमिट कार्ड 12 जुलाई को जारी किए जा चुके हैं जिसके बाद भी छात्र परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठा रहे थे.CUET की डेट्स से क्लैश और CBSE परीक्षाओं के तुरंत बाद परीक्षा के आयोजन का विरोध लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स कर रहे थे. सोशल मीडिया पर भी #PostponeNEET2022 हैशटैग के साथ कैंपेन चलाया जा रहा थे. अब मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एग्जाम डेट आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है.हाईकोर्ट में मिली प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया में छात्रों में काफी निराशा दिखी. छात्र लंबे समय से ट्विटर के माध्यम से परीक्षा के लिए 40 दिन और अतिरिक्त देने की मांग कर रहे थे.