मोहम्मद जुबैर 24 दिन बाद तिहाड़ जेल से निकले, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दिया था रिहाई का आदेश

नई दिल्ली

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात 24 दिन बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी थी। जेल अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था।जुबैर के खिलाफ इन्हीं आरोपों में उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकियां दर्ज है जिनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया है। न्यायालय ने जुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम के साथ किया जाना चाहिए।शीर्ष अदालत ने कहा कि जुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया।शीर्ष अदालत ने कहा कि जुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया।

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