आजम खान के रामपुर जाने पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई यूपी सरकार की मांग

रामपुर/नई दिल्‍ली:

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान  को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की वह अर्जी ठुकरा दी जिसमें उन्‍हें रामपुर जाने से रोकने को कहा था। इसके अलावा सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आजम खान को रेगुलर बेल दे दी। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह मोहम्‍मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की अटैच की हुई जमीन को तुरंत ‘अनसील’ करे।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तय की हुई बेल की उस शर्त को हटा दिया है जिसके मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खान को 13 एकड़ जमीन प्रशासन को सौंपनी थी। इस पर बेंच ने कहा, ‘यहां हमें लगता है कि हाई कोर्ट ने उन मामलों का संदर्भ दिया जो संबंधित आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध से जुड़ी जमानत के लिए याचिका पर विचार से संबंधित नहीं हैं।’

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत से जुड़ी शर्त पर रोक के अपने आदेश के अनुपालन पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। यह मामला आजम खान की जमानत से जुड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से जुड़ा है। आजम खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उक्त शर्त उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है, जिसे कथित तौर पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके बनाया गया था। जमानत संबंधी शर्त में जौहर विश्वविद्यालय परिसर से सटी भूमि को कुर्क करने के आदेश दिए गए थे।

आजम खान ने आरोप लगाया है कि स्थगन आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर से कांटेदार तार की बाड़ नहीं हटाई, जिससे उसके संचालन में परेशानियां आ रही हैं। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक पीठ ने कहा कि राज्य सरकार 19 जुलाई तक मामले में अपना जवाब दाखिल करे। इसके बाद पीठ ने याचिका को 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।

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