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कोविड-19: केरल में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य, जानिए सरकार की नई गाइडलाइन

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तिरुवनंतपुरम

केरल सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सभाओं में लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। केरल सरकार ने 12 जनवरी के अपने आदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की खातिर प्रभावी उपाय करने का भी निर्देश दिया है।

इसके अलावा, सरकार ने दुकानों, थिएटरों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजकों को वायरस से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि होने की आशंका के बीच जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश 12 जनवरी, 2023 से 30 दिनों की अवधि के लिए राज्य के सभी हिस्सों में लागू रहेगा।

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