आजम खां की मुश्किलें बढ़ीं, भैंस-बकरी चोरी समेत दस मामलों में आरोप तय

रामपुर

सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां पर और कानूनी शिकंजा कसा है। कोर्ट ने आजम खां पर दस और मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। उन पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, पाजेब चोरी के साथ ही लूटपाट व डकैती व मारपीट के आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 20 व 29 जुलाई को होगी। इन मामलों में गवाहों को तलब किया गया है। आजम के साथ पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां और मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू पर भी आरोप तय हुए हैं।

सपा शासन में यतीमखाना बस्ती और डूंगरपुर बस्ती को खाली कराया गया था। इस दौरान मारपीट, लूटपाट व डकैती के आरोप लगाए गए थे,जिसके मुकदमें भाजपा सरकार में वर्ष 2019 में दर्ज किए गए थे। इस तरह के एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में सपा के शहर विधायक आजम खां, उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेद्र गोयल, रिटायर्ड सीओ आले हसन को आरोपी बनाया गया था। यह सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन है।

सोमवार को इन मामलों में सुनवाई हुई,जिसके लिए सपा के शहर विधायक आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल व ठेकेदार इस्लाम कोर्ट में हाजिर हुए। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल गुप्ता ने बताया कि सभी आरोपियों की मौजूदगी में यतमखाना बस्ती के चार और डूंगरपुर के छह मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं।

उन पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, पाजेब चोरी के साथ ही लूटपाट व डकैती व मारपीट के आरोप तय किए गए हैं। आरोप तय होने के बाद अब गवाहों को बुलाया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 28 व 29 जुलाई को होगी।

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