नई दिल्ली,
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बहुत करीब है. अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है तो बिना देर किए ये काम निपटा लीजिए. ITR फाइल करना कई मामलों में फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं, समय पर ITR नहीं फाइल करना परेशानी का सबब भी बन सकता है. ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. मतलब आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए गिनकर चार दिन ही बचे हैं.
अभी भी इतने करोड़ लोगों ने नहीं भरा ITR
इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं. हालांकि 31 जुलाई तक करीब 7 करोड़ ITR फाइल होने हैं. ऐसे में अगर करीब 4.5 करोड़ लोग आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर लोड बढ़ सकता है और सिस्टम स्लो हो सकता है. इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए जरूरी है कि आप बिना देरी किए अभी ही रिटर्न फाइल कर दें. टैक्स एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि रिटर्न भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए.
ITR भरने में देरी पर इतना लगेगा जुर्माना
टाइम पर ITR फाइल करने के कई फायदे हैं. अगर आपका रिफंड बनता है तो जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्द रिफंड आपके खाते में आ जाएगा. इसके अलावा, लास्ट डेट पर रिटर्न फाइल करने पर अक्सर गलतियां हो जाती हैं. टाइम पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं. डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपए लेट फीस लगेगी. 5 लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी. यह रकम बढ़कर 10,000 रुपए तक जा सकती है.
डेडलाइन बढ़ाने का नहीं है इरादा
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब बमुश्किल 4 दिन बचे हैं. लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन को बढ़ाएगी. हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो सरकार डेडलाइन को इससे आगे नहीं बढ़ाने वाली है. पीटीआई ने यह खबर रेवेन्यू सेक्रेटरी के हवाले से दी थी. बकौल पीटीआई, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
ऐसे फाइल करें खुद से इनकम टैक्स रिटर्न
आईटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी. इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआईएस से डेटा का मिलान करना अनिवार्य कर दिया है. बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस न थमा दे, इसलिए एआईएस पहले से डाउनलोड कर लें.