झारखंड सरकार का गैर-उर्दू स्कूलों के नाम से उर्दू शब्द हटाने का आदेश

रांची

झारखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों से उर्दू शब्द हटाने का आदेश दिया जो उर्दू स्कूलों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। राज्य के शिक्षा निकाय ने स्कूलों को आदेश दिया है कि गैर-उर्दू स्कूलों के लिए साप्ताहिक अवकाश रविवार को होगा, जबकि उर्दू-अधिसूचित स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी होगी।शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, राज्य के गैर-उर्दू स्कूलों में रविवार को कोई शैक्षणिक या शिक्षण गतिविधि नहीं होनी चाहिए और रविवार को मिड-डे मील प्रदान नहीं किया जाएगा।

पत्र में आगे कहा गया है, “यदि कोई व्यक्ति या स्कूल प्रबंधन नए आदेश को लागू करने में समस्या पैदा करता है, तो इसे असामंजस्य पैदा करने और सरकारी काम में बाधा डालने के रूप में माना जाएगा। इसलिए, कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।” विभाग का यह भी आदेश है कि गैर-उर्दू स्कूलों में सुबह की प्रार्थना पूर्व की तरह ही जारी रहेगी।यह बताया गया है कि स्कूल के नाम में सिर्फ उर्दू शब्द जोड़ने के बाद कई गैर-उर्दू स्कूल शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश कर रहे थे और रविवार को मिड-डे मील प्रदान कर रहे थे।

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