धनबाद जज हत्याकांड: दो दोषियों को उम्रकैद के बाद भी जारी रखेगी CBI जांच, हाई कोर्ट में बताई इसके पीछे की वजह

धनबाद

धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दो अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके बाद भी सीबीआई ने इस मामले की जांच जारी रखने का फैसला किया है। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सीबीआई की ओर से दाखिल की गयी इस हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। बता दें, इस हत्याकांड में सीबीआई की ओर से की जा रही जांच की झारखंड हाई कोर्ट में नियमित रूप से मॉनटरिंग की जा रही है। इस बीच सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल किये जाने के बाद धनबाद की स्पेशल कोर्ट ने मामले में ट्रायल पूरी करते हुए दो अभियुक्तों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को बीते 6 अगस्त को आखिरी सांस तक कारावास की सजा सुनाई।

अब सीबीआई ने इसे लेकर हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए पीठ ने सीबीआई से पूछा है कि दो अभियुक्तों को सजा दिए जाने के बाद भी वह किस प्रावधान के तहत आगे जांच कर सकती है? सीबीआई की ओर से बताया गया कि हत्याकांड के पीछे बड़े षड्यंत्र की आशंका को देखते हुए जांच आगे भी जारी रखी जाएगी। कोर्ट ने इसपर आगे की सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।

बीते साल ऑटो से टक्कर मार की गई थी जज की हत्या
धनबाद में अपर डिस्ट्रक्टि जज के रूप में पदस्थापित रहे उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को हुई थी। वह धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास मॉनिंर्ग वॉक रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि ऑटो चला रहे लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा ने इरादतन टक्कर मारकर उनकी हत्या की थी। हालांकि सीबीआई की जांच रिपोर्ट और चार्जशीट में इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है कि उनकी हत्या के पीछे का मकसद क्या था?

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