नई दिल्ली/पटना
बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के चर्चित नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की एक निचली निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली चाचिका को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार भी लगाई है। यह मामला 2018 का है जिसमें पीड़िता ने प्राथमिकी करने की मांग की थी।
कुछ महीने पहले पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को शाहनवाज हुसैन ने साकेत कोर्ट में ही विशेष जज के सामने चुनौती दी थी। वहां से राहत नहीं मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 2018 में ही प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।
अब हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के इस मामले में पुलिस को फटकार लगाई है। मामले में सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि पुलिस शायद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में हिचक रहे हैं। कोर्ट ने पूरे मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को तीन महीने के अंदर मामले की जांच करने और आइपीसी की धारा 173 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला
साल 2018 के अप्रैल का मामला है। जब एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर रेप करने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि छतरपुर के एक फॉर्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद महिला साकेत कोर्ट पहुंची थी। साकेत जिला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था।