अमानतुल्लाह से हटेगा ‘बैड कैरेक्टर’ का ठप्पा? HC ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानुल्लाह खान की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने के आदेश को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने 1 जून को अमानुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलने और उन्हें ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से दिल्ली पुलिस को फैसले पर कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम निर्देश देने का आग्रह किया था।

‘आप’ विधायक अमानुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती देते हुए एडवोकेट एम सूफियान सिद्दीकी के माध्यम से एक याचिका दायर की है। उन्होंने इस फैसले को रद्द करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में नियमों और विनियमों के उल्लंघन में डोजियर को मीडिया में लीक कर दिया गया था, जो इसे गोपनीय रखने का आदेश देता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस द्वारा कानूननी प्रक्रिया के खुलेआम दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला है।

ओखला विधानसभा सीट से ‘आप’ विधायक द्वारा दायर याचिका में उनकी हिस्ट्रीशीट और उन्हें ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने अपनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को निगरानी के लिए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की है।

एसएचओ जामिया नगर ने पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पूर्व और सहायक पुलिस आयुक्त, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी को एक हिस्ट्रशीट खोलने और अमानुल्लाह खान के नाम को ‘बैड कैरेक्टर’ के रूप में टैग करने के प्रस्ताव के साथ एक डोजियर प्रस्तुत किया था। याचिका में कहा गया है कि मंजूरी यांत्रिक तरीके से दी गई।

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने 28 सितंबर को ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह खान को उनकी अध्यक्षता में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी थी। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हाल ही में उन्हें गिरफ्तार किया था।

 

 

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