24 घंटे में ही काफूर हो गई साईबाबा की खुशी, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर लगा दी रोक

नई दिल्ली

माओवादियों संग सांठगांठ के आरोप में जेल में बंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रफेसर जीएन साईबाबा की खुशी 24 घंटे के अंदर काफूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को निलंबित करते हुए साईबाबा समेत सभी छह आरोपियों की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साईबाबा और अन्य आरोपियों को अभी जेल से निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर को करेगा। कम-से-कम तब तक साईबाबा और अन्य आरोपियों को जेल में रहना ही होगा।

उच्चतम न्यायालय ने साईबाबा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्हें घर में नजरबंद करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने साईबाबा और अन्य आरोपियों से उन्हें बरी करने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

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