थ्रिफ्ट के सदस्यों को लाभांश के नाम पर गुमराह करने के उद्देश्य से संचालक मंडल की बैठक का प्रोपोगंडा

भोपाल

इन 10 महीने के कार्यकाल में थ्रिफ्ट की छवि को धूमिल कर दिया है। समय पर आमसभा ना कर सदस्यों को लाभांश से भी वंचित किया । धारा 39 के अनुसार अगर वित्तीय वर्ष के 6 महीने के अंदर आमसभा 30 सितंबर तक नही होती तथा लाभ हानि पत्रक सदस्यों के समक्ष आमसभा के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जाता तो समय पर सभी सदस्यों को लाभांश वितरित नहीं होगा।

इसकी जानकारी अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में थी फिर भी उन्होंने जानबूझकर संचालक मंडल के नाम का एजेंडा बिना संचालकों को जारी करने का स्वांग रचा जबकि नियमानुसार 7 दिन पूर्व संचालकों को सूचना देनी होती है सूचना ना देकर सदस्यों व संचालकों को भ्रमित किया ।

पूर्व सचिव कमलेश नागपुरे के द्वारा यह आरोप लगाते हुये कहा कि अध्यक्ष स्पष्ट करें कि किसी एक्ट के अनुसार 30 सितंबर के पश्चात सदस्यों को लाभांश बांटने के नाम पर गुमराह कर संचालक मंडल की गुमनामी बैठक कर रहे हैं जबकि उनके द्वारा किसी प्रकार का एजेंडा प्रत्यक्ष रूप से 7 दिन पूर्व जारी नहीं किया गया

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