दिल्‍लीवालो खुश हो जाओ, हवा हुई थोड़ी साफ, ग्रैप-4 वापस, कई तरह की पाबंदियों से म‍िलेगी राहत

नई दिल्‍ली

दिल्‍ली में एयर क्‍वालिटी में सुधार हुआ है। इसे देखते हुए ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को वापस ले लिया गया है। इस तरह राजधानी में लगीं कई तरह की पाबंदियां हट जाएंगी। वैसे, ग्रैप का एक से लेकर तीन तक का स्‍टेज लागू रहेगा। दिल्‍ली-एनसीआर में एयर क्‍वालिटी पर नजर रखने वाली एजेंसियां इस बात को सुनिश्चित करेंगी क‍ि एयर क्‍वालिटी का लेवल ‘गंभीर या बहुत गंभीर’ श्रेणी में नहीं पहुंच पाए। महानगर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-4 को लागू किया गया था। 3 नवंबर को जारी आदेश को ग्रैप पर सब-कमिटी ने तत्‍काल प्रभाव से हटा दिया है। द‍िल्‍ली वायु प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक में यह फैसला ल‍िया गया। वहीं, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या हटेगा क्या नहीं। इनमें स्कूल दोबारा खोलने, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों को अनुमत‍ि देने और वर्क फ्रॉम होम को लेकर फैसला हो सकता है। राय ने यह भी कहा क‍ि कुछ उत्साही रिपोर्टरों ने बिना चेक किए ही ट्वीट कर दिए हैं कि पाबंदी हट गई।

ग्रैप का चौथा चरण लागू होते ही कई तरह की पाबंदियां भी अब लागू हो गई थीं। कंस्ट्रक्शन और कूड़ा जलाने पर रोक लगा दिया गया था। बाहर खुले में कंस्ट्रक्शन संबंधी सामग्री को नहीं रखा जा सकता था। अगर रखा भी गया तो उसे पूरी तरीके से ढक कर रखना था।। ग्रैप-4 के वापस होने के बाद कई बंद‍िशें हट जाएंगी। मसलन, बीएस 6 के इंजन नहीं होने पर चार पहिया के वाहन बैन थे, लेकिन ग्रैप 4 हटने के बाद बीएस6 इंजन न होने पर भी वाहन चल सकेंगे। सड़क, फ्लाई ओवर, हाइवे, ओवरब्रिज, पवार ट्रांसमिशन, पाइप लाइन से जुड़े कंस्ट्रक्शन के काम चलेंगे। यह और बात है क‍ि कंस्ट्रक्शन के काम प्रदूषण नियंत्रण के नियम के मुताबिक करने पड़ेंगे।

कब लागू होता है चौथा चरण?
एक्यूआई के 450 के ऊपर जाते ही सीवियर+ के तहत पाबंदियों को लागू कर दिया जाता है। इनके तहत:
– जरूरी वस्तुओं को ढोने वाले को छोड़कर ट्रक ट्रैफिक की शहर में पाबंदी
– बीएस-6 को छोड़कर अन्य डीजल के 4 वीइकल पर नोएडा में प्रवेश पर रोक
– जरूरी सामान के निर्माण करने के अलावा सभी इंडस्ट्री बंद
– हाइवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन के निर्माण बंद
– प्रदेश सरकार 50 फीसदी के साथ ऑफिस में काम, केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होम का निर्णय
– राज्य सरकार स्कूल और कॉलेज बंद
– ऑड ईवन की व्यवस्था को लागू

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