चंडीगढ़
हरियाणा सरकार में कार्यरत सिंगल पिता भी अब अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान अपने बच्चों की देखभाल के लिए दो साल तक का अवकाश ले सकते हैं। पहले यह विशेषाधिकार महिला कर्मियों को ही मिलता था। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें मंजूर किए गए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 2016 के संशोधन मसौदा के तहत इस तरह की छुट्टी के लिए पुरुष कर्मी अविवाहित, विधुर, तलाकशुद हो सकता है।
हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद महिलाओं की तरह पुरुष अपने दो सबसे बड़े बच्चों (उनकी 18 साल की उम्र तक) देखभाल करने के लिए 730 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गयी है।