सत्ता गई लेकिन पार्टी बची, PAK कोर्ट ने इमरान के पक्ष में क्या बड़ा फैसला दिया?

नई दिल्ली,

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. चुनाव आयोग द्वारा उन्हें पीटीआई अध्यक्ष के पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, अब पाक कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है. इस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान में अपनी सत्ता जरूर गंवाई, लेकिन पार्टी बचाने में कामयाब हो गए, पार्टी में उनका कद भी बरकरार रहा. अभी तक इस आदेश पर इमरान खान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

इमरान खान को कोर्ट से राहत
जानकारी के लिए बता दें कि तोशाखाना मामले में इमरान खान बुरी तरह फंसे हुए हैं. जब उस मामले में कोर्ट ने इमरान के खिलाफ ही फैसला दिया था, चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की. पाकिस्तान के Article 63(1)(p) के तहत इमरान पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत बयान दिए और फर्जी दस्तावेज दिखाए. लेकिन तब पूर्व पीएम ने तर्क दिया था कि संविधान में ये कही नहीं कहा गया कि कोई दोषी किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता है. अब इसी तर्क के साथ इमरान खान ने लाहोर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उस याचिका में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग थी.

इमरान का क्या तर्क था?
अब उसी याचिका पर इमरान को कोर्ट से राहत मिली है. अभी के लिए चुनाव आयोग उन्हें पार्टी अध्यक्ष के पद से नहीं हटा सकता है. वैसे अभी याचिका में भी इमरान ने कहा था कि चुनाव आयोग ने अपनी सीमित ताकत से बाहर जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, जो सही नहीं. अब कोर्ट ने भी उन तर्कों को मान लिया है और इमरान खान को ये बड़ी राहत मिली है. तोशाखाना मामले की बात करें तो इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे. उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे. उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था. लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया. इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बकायदा कानूनी अनुमति दी थी.

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