7 लाख तक टैक्‍स नहीं, फ‍िर 3-6 लाख पर 5% टैक्‍स? दूर कीज‍िए कंफ्यूजन

नई दिल्ली

व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पर्सनल इनकम टैक्‍स से जुड़ी पांच घोषणाएं कीं। ये सब New Tax Regime के ल‍िए हैं। पहले इन पांच घोषणाओं को जान‍िए:

1. New tax regime के तहत छूट की सीमा सात लाख कर दी गई है। यान‍ि सात लाख रुपए तक कमाने वाले को आयकर देने की जरूरत नहीं है।

2. New tax regime में टैक्‍स स्‍ट्रक्‍चर में बदलाव क‍िया गया। स्‍लैब पांच कर द‍िए गए। और, टैक्‍स छूट की सीमा तीन लाख रुपए कर दी गई।

3. New tax regime में नौकरीपेशा लोागें को 50 हजार रुपए और पेंशनभोग‍ियों (फैम‍िली पेंशनर्स सह‍ित) को 15000 रुपए तक का स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन।

4. New tax regime में अध‍िकतम सरचार्ज को 37 से घटा कर 25 फीसदी कर द‍िया गया। यह दो करोड़ रुपए से अध‍िक आय वालों के ल‍िए क‍िया गया है। इस कटौती से इनकम टैक्‍स की अध‍िकतम दर 42.74 प्रत‍िशत से 39 प्रत‍िशत हो जाएगी।

5. नौकरीपेशा लोगों को र‍िटायरमेंट के वक्‍त जमा छुट्ट‍ियों के बदले जो पैसा म‍िलता है उस रकम पर टैक्‍स छूट की सीमा तीन लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी गई है। यह फायदा सरकारी नौकरी से र‍िटायर होने वालों को नहीं मिलेगा।

7 लाख तक टैक्‍स नहीं, फ‍िर 3-6 लाख पर 5% टैक्‍स क्यों?
सात लाख तक टैक्‍स नहीं, फ‍िर पांच स्‍लैब की घोषणा के चलते बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो समझ लीज‍िए क‍ि सात लाख तक अगर आमदनी है तो आपको टैक्‍स नहीं देना है। पर, जैसे ही आमदनी सात लाख एक रुपया भी हो जाता है तो आप स्‍लैब के दायरे में आएंगे और स्‍लैब के ह‍िसाब से टैक्‍स बनेगा।

सात लाख तक की आय पर पुरानी टैक्‍स व्‍यवस्‍था में भी शून्‍य टैक्‍स है
पुरानी व्‍यवस्‍था में पांच लाख तक की आय पर टैक्‍स नहीं लगता। फ‍िर आयकर अध‍िन‍ियम की धारा 80 (सी) के तहत 1.50 लाख रुपए की छूट म‍िलती है और 50 हजार रुपए स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन को म‍िला दें तो सात लाख रुपए तक की आय टैक्‍स-फ्री हो जाती है।

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