भोपाल
एम्प्लाईज पेंशन स्कीम ईपीएस-1995 का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा और 58 आयु वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारी और 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नियमित और उपरोक्त विषय की भ्रम की परिस्थिति से अवगत कराने के लिये मंगलवार को सामुदायिक भवन 2-ए साकेत नगर एम्स हॉस्पिटल के सामने बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में पेंशन की जानकारी चन्द्रशेखर परसाई,अनिल बाजपेई,नीलू श्रीवास्तव,एसएन डागा,केके नायर,महेश मालवीय,जीपी गौर दी । बैठक में ईपीएस पेंशन से जुड़े रिटायर्ड भेल कर्मचारी व नियमित कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुये ।