सोनू निगम के साथ हुई हाथापाई पर शान का फूटा गुस्सा, बोले- इस उपद्रव को देख हैरान हूं

सोमवार को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सोनू निगम पर हमला हुआ। सेल्फी लेने के दौरान हाथापाई हो गई। इस घटना में सिंगर के बॉडीगार्ड और दोस्त व सिंगर रब्बानी खान को चोट भी लगी। इस मामले में अब सिंगर राइट्स एसोसिएशन ने भी रिएक्ट किया है। साथ ही सिंगर शान ने भी सोनू निगम के साथ हुए इस घटना पर दुख जताया और कहा कि उन्हें झटका लगा है इस इंसीडेंट को देख। बता दें ये म्यूजिक फेस्टिवल मुंबई के चेंम्बूर में हो रहा था। अब शान ने सेलेब्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर रिएक्ट किया है।

शान ने इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (ISRA) के ऑफिशियल लेटर को शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है इस घटना को देखकर। वो भी मुंबई जैसे शहर में ऐसी घटना का होना..? जो शहर अपने कानून व्यवस्था व सेफ्टी के लिए जाना जाता है। एक शख्स ने ऐसा दुस्साहस किया जो कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि ऐसे दुर्व्यवाहर व हिंसा के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए।

सिंगर्स की एसोसिएशन ने की महाराष्ट्र सरकार से ये अपील
वहीं इस पत्र में लिखा था कि, चेंबूर में कल रात एक संगीत समारोह में महान गायक सोनू निगम और उनकी टीम पर हुए हमले के बारे में जानकर हमें गहरा दुख हुआ है। यह शर्म की बात है कि एक सम्मानित कलाकार के साथ हाथापाई की गई। इस घटना से देश के तमाम सिंगर सदमे में हैं और चिंतित हैं। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से इस बारे में गंभीरता से एक्शन लेने की मांग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा सके कि ऐसी घटनाएं किसी भी गायक/कलाकार के साथ दोबारा न हों।

कब और क्या हुआ था
सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में सोनू निगम व उनकी टीम के साथ धक्का-मुक्की की गई। उनकी टीम के सदस्य व सिंगर रब्बानी खान को सीढ़ियों से फेंक दिया गया। जबकि वह दोनों के बीच सुलह करवा रहे थे।बताया गया कि वह शख्स जबरन सेल्फी के लिए पोज देने के लिए मजबूर कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों में एक तो स्थानीय विधायक का बेटा है, जिसकी पहचान स्वप्निल फतेरपेकर के रूप में हुई है।

MLA के बेटे पर एफआईआर दर्ज
सोनू निगम ने इस मामले में मुंबई पुलिस से शिकायत की। जहां आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), और 337 (चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

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