तमिलनाडु में गुटखा बैन हटाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के मुद्दे पर तमिलनाडु से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इससे जुड़े मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस के. एम. जोसेफ और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने राज्य सरकार की तरफ से दायर याचिका पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जयविलास टोबैको ट्रेडर्स और अन्य को नोटिस जारी किया है।

बेंच ने कहा, ‘विशेष अनुमति याचिका के सिलसिले में नोटिस जारी किया जाए। अंतरिम राहत के अनुरोध पर भी नोटिस जारी किया जाए।’राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने दलील दी कि गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण, उत्पादन आदि पर पाबंदी संबंधी खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) के विनियम 2.3.4 द्वारा समर्थित हैं।

इससे पहले हाई कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त की तरफ से 23 मई 2018 को जारी वह अधिसूचना रद्द कर दी थी, जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू/निकोटिन युक्त चबाने योग्य अन्य खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।

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