‘भारत सरकार और लोकसभा की कोई भूमिका नहीं’, राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर बोले अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली,

राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद बयानों और हमलों का दौर जारी रहा है. एक तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो वहीं बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है. इस कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक सजा दिए जाने पर निर्वाचित प्रतिनिधि अपने आप ही अयोग्य हो जाते हैं. भारत सरकार या लोकसभा की इसमें कोई भूमिका नहीं है. यह अयोग्यता को निलंबित या रद्द नहीं कर सकते हैं.

ठाकुर ने कहा कि अयोग्यता का सामना करने वाले राहुल गांधी पहले व्यक्ति नहीं हैं. आश्चर्य है कि क्या कांग्रेस के कानूनी जानकारों ने नियमों की जांच की है? इसके बजाय, वे खुले तौर पर ओबीसी के प्रति अपनी नफरत का बचाव कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें न्यायपालिका और लोगों के प्रति घोर अनादर दिखा.

उन्होंने कहा कि 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (4) को खत्म कर दिया था, जो एक बार सजायाफ्ता विधायकों को उनकी लंबित अपील के कारण अयोग्यता से बचाती थी. निर्णय के अनुसार, दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता अपने आप प्रभावी होती है.

ठाकुर ने कहा, “लोकसभा अध्यक्ष आरपी अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सदस्यता समाप्ति आदेश जारी करने के लिए बाध्य हैं. राहुल गांधी राजनीतिक अपरिपक्वता का मामला है. नौटंकी और सस्ती लोकप्रियता के लिए जो कुछ भी बचा है, उसे भी उन्होंने खो दिया है.

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