MP: ‘उम्र कैद की सजा पर्याप्त नहीं’ मासूम बच्ची से रेप के दोषी को खंडवा कोर्ट ने सुनाया मृत्युदंड

खंडवा

खंडवा में चार साल की बच्ची से रेप कर हत्या की कोशिश करने वाले को कोर्ट ने आज शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने रेप के बाद बच्ची का गला घोंट कर झाड़ियों में फेंक दिया था। इस पर आज खंडवा कोर्ट की विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल की अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि जिस बर्बरता से आरोपी ने बच्ची के साथ वारदात की, उसे देखते हुए उम्र कैद पर्याप्त सजा नहीं है। इसके लिए मृत्युदंड से कम सजा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक कि प्राण नहीं निकल जाएं।

घटना 31 अक्टूबर 2022 की है। मामले में कोर्ट ने 6 महीने के अंदर फैसला सुना दिया। आरोपी खालवा का रहने वाला राजकुमार (20) पिता गंगाराम है। पैरवी अभियोजन पक्ष से डीपीओ चंद्रशेखर हुक्मलवार ने की।

ऐसे आरोपी ने दिया था इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम
31 अक्टूबर 2022, खंडवा से 10 किलोमीटर दूर एक गांव। आरोपी राजकुमार जसवाड़ी रोड पर स्थित राजपूत ढाबे पर काम करता था। ढाबे के पीछे ही आदिवासी परिवार रहता है। घटना वाले दिन चार साल की बच्ची परिवार के साथ खेत में बनी झोपड़ी में सो रही थी। राजकुमार सोती हुई बच्ची को रात में उठा ले गया। आरोपी बच्ची को रामनगर चौकी क्षेत्र में सुनसान क्षेत्र में ले गया।

मरा समझकर झाड़ियों में बच्ची को फेंक दिया था
उसके साथ रेप किया। इसके बाद हत्या की नीयत से बच्ची का गला घोंटा। बच्ची के बेहोश होने पर उसे मरा समझकर घर से डेढ़ किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। इधर, परिवार वालों ने बच्ची की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। ढाबे के अन्य कर्मचारी से पता चला, तो शक के आधार पर पुलिस ने ढाबे पर काम करने वाले राजकुमार को पकड़ा। बच्ची के संबंध में पूछताछ की, तो वो कहने लगा कि उसे मारकर फेंक दिया है।

आरोपी के बताई जगह पर झाड़ियों को हटाया, तो बच्ची अर्धनग्न हालत में पड़ी मिली थी। वह हिल-डुल रही थी। उसकी सांसें चलती देख तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसे इंदौर रेफर कर दिया था। हालांकि बच्ची की जान बच गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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