EPFO ने बढ़ाई हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेट, जानिए अब कब तक है मौका

नई दिल्ली

ईपीएफओ (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए डेट आगे बढ़ा दी है। इसकी डेडलाइन तीन मई को खत्म हो रही थी। लेकिन ईपीएफओ ने अब इसे बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स की पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन बना हुआ था। इससे लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने में समस्या आ रही थी। इस वजह से अब हायर पेंशन का विकल्प चुनने की समयसीमा को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब तक केवल 12 लाख आवेदन मिले हैं।

चार नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के बारे में अहम फैसला सुनाया था। इसके लिए चार महीने के अंदर नया ऑप्शन चुनने को कहा गया था। बाद में इस डेडलाइन को तीन मार्च से बढ़ाकर तीन मई 2023 कर दिया गया था। इसके लिए एक ऑनलाइन फैसिलिटी बनाई गई है। लेकिन पेंशन की गणना कैसे की जाएगी, इसे लेकर भ्रम बना हुआ है। साथ ही पीएफ फंड से पेंशन फंड में पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी साफ नहीं है। ऐसे में इसे चुनने वालों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए इस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

ईपीएफओ ने क्या कहा
ईपीएफओ ने मंगलवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि तीन मई को खत्म होने वाली समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया है। इस तरह पात्र कर्मचारी अब 26 जून तक अधिक पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के पेंशन संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी तीन मई, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था। इस अहम फैसले में न्यायालय ने कहा था कि ईपीएफओ को अपने मौजूदा एवं पूर्व अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर देना चाहिए। इसके लिए कुछ शर्तें एवं व्यवस्थाएं भी रखी गई थीं।

हालांकि कर्मचारी संगठनों के कई प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ से समयसीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून करने का निर्णय किया गया है। ईपीएफओ ने कहा कि कर्मचारियों, नियोक्ताओं एवं उनके संगठनों से आई मांगों पर विधिवत विचार करने के बाद समयसीमा बढ़ाई गई है। इससे पेंशनधारकों एवं मौजूदा अंशधारकों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। EPFO ने 1 सितंबर, 2014 के बाद पीएफ खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों को EPS के जरिये हायर पेंशन चुनने का विकल्‍प दिया है। इसके तहत 15,000 से ज्‍यादा कमाने वालों को भी अब EPS में 8.33 फीसदी अंशदान का मौका दिया जाएगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्‍हें ज्‍यादा पेंशन मिल सके। हालांकि, इस नियम के जरिये पीएफ खाते में जाने वाली राशि कम हो जाएगी और इसे लेकर कर्मचारी और नियोक्‍ता को संयुक्‍त रूप से एक करार करना होगा।

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