अफजाल के बाद अब मुख्तार की बारी, कोर्ट ने मुकर्रर की फैसले की तारीख

गाजीपुर,

यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर 2009 में हत्या और घारा 307 के तहत दर्ज एक अन्य केस में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है. दरसअल करंडा के सुआपुर के रहने कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी. इसी मामले में अब उन्हें सजा सुनाई जाएगी. इससे पहले उन्हें गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.

कपिल देव सिंह हत्याकांड में कोर्ट द्वारा फैसले की तारीख 20 मई को तय की गई है. वहीं मुख्तार अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में भी 17 मई को फैसला सुनाया जाएगा. अभी हाल ही में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को आपराधिक मामलों में कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उसकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में लिखित बहस पर सुनवाई करने के बाद अब फैसला सुनाया जाएगा. इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दी है. वकील ने कहा कि एमपी-एमएल कोर्ट में 19 अप्रैल को आने वाले फैसले के दिन एडीजीसी (क्रिमिनल) द्वारा लिखित बहस का अवसर मांगा गया था जिस पर कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख दी थी.

17 मई और 20 मई को दो मामलों में फैसला
27 अप्रैल को एडीजीसी क्रिमनल द्वारा लिखित बहस की कॉपी कोर्ट में सम्मिट की गई थी. अब गैंगेस्टर के मामले में 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा और हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी पर 120 बी के तहत दर्ज मुकदमें में 17 मई को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई है. बता दें कि मुख्तार अंसारी पर कपिल देव सिंह हत्याकांड में 2010 में गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था. बता दें कि मुहम्मदाबाद थाना में मीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था.

इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे बल्कि विवेचना के दौरान 120 B में उनका नाम जोड़ा गया था. मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और इस केस में मुख्य अभियुक्त बरी हो चुका है. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने ये भी बताया कि हत्या का एक और मामला था. करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या 2009 में हुई थी. उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे. उन पर फर्जी तरीके से मामला दर्ज किया गया था.

 

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