तेज प्रताप यादव से लिए गए पैसे लौटाएंगी ऐश्वर्या, हाईकोर्ट के नए आदेश से बढ़ी लालू परिवार की भी मुश्किल

पटना

राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें राहत देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को परिवार अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनके लिए प्रति माह 22,000 रुपये का न्यूनतम भरण-पोषण निर्धारित किया गया था। न्यायमूर्ति पी बी बजन्थरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने ऐश्वर्या की अपील स्वीकार करते हुए पटना की पारिवारिक अदालत को तीन महीने के भीतर मामले की नए सिरे से सुनवाई करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

ऐश्वर्या को भी हाईकोर्ट का निर्देश
हालांकि, उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्य के लिए यह शर्त भी रखी कि वह अब तक तेजप्रताप से प्राप्त सभी राशि को वापस करें, जिस पर अपीलकर्ता के वकीलों ने सहमति व्यक्त की। फैमिली कोर्ट की ओर से 21 दिसंबर, 2019 को दिए गए आदेश से ऐश्वर्या को आपत्ति थी। ये आदेश 2018 में तेज प्रताप यादव की तरफ से दायर तलाक के मामले में पारित किया गया था।

ऐश्वर्या के मुताबिक ये घरेलु हिंसा का केस
ऐश्वर्या राय ने अपनी याचिका में सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। लेकिन जब निचली अदालत से फैसला आया तो उन्हें मुआवजे का आदेश दिया गया। ऐश्वर्या ने हाईकोर्ट में अपनी दायर याचिका में यही कहा कि उन्होंने अदालत से इस तरह की कोई मांग ही नहीं की थी। ऐश्वर्या के मुताबिक उनके साथ घरेलु हिंसा हुई, फैसला इसको लेकर होना चाहिए था। 2018 में एक भव्य समारोह में मई के महीने में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी। लेकिन ये शादी साल भर भी नहीं टिक पाई और दोनों में विवाद शुरू हो गए।

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