नई दिल्ली
धरने पर बैठे पहलवानों के कोर्ट जाने के बाद यौन शोषण के मामले की नाबालिग पीड़ित ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों ने यौन शोषण की एफआईआर कराई थी जिसमें से एक नाबालिग थी। इस नाबालिग की यौन शोषण की एफआईआर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी।
मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग का बयान हुआ दर्ज
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने कहा, ‘नाबालिग ने बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है।’ इसके साथ ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी नोटिस देकर कुछ टूर्नामेंट्स की जानकारी मांगी है। शिकायत के मुताबिक नाबालिग के साथ यौन शोषण उन टूर्नामेंट में हुआ जहां बृजभूषण सिंह मौजूद थे।
पहलवानों ने दायर की थी याचिका
इससे पहले सभी शिकायत करने वालों के बयान आईपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए थे। इसके बाद पहलवानों ने बयान 164 के तहत दर्ज कराने की अपील की थी। इसके लिए राउज अवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। अब तक केवल नाबालिग का ही बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया था।
15 गवाहों के बयान भी हुए दर्ज
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने केस से जुड़े 15 गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। साथ ही मैरीकॉम की अध्यक्षता वाली ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट भी मांगी है। इस कमेटी ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आरोप की जांच की थी।