ममता सरकार को हाई कोर्ट से दोहरा झटका, भतीजे अभिषेक को सीबीआई पूछताछ से राहत नहीं

कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को डबल झटका दिया है। हाई कोर्ट ने खुद की तरफ से दिए पहले आदेश को वापस लेने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले में सीबीआई की ओर से पूछताछ से छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पहले अपने आदेश में पूछताछ की अनुमति दी थी।

इसके अलावा हाई कोर्ट ने राज्य भर के नगर निगम भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की अनुमति देने वाली सिंगल बेंच की तरफ से पारित पिछले आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की एक समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया।

अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं
इस हफ्ते की शुरुआत में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने अभिषेक बनर्जी को नौकरी घोटाले में जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था। लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को सिन्हा की पीठ के समक्ष मामले में सीबीआई की पूछताछ से राहत पाने के लिए एक नई अपील दायर की थी।हालांकि, शुक्रवार को न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिका को खारिज कर दिया और एक तरह से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीबीआई को इस मामले में बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।

नगर निगम भर्ती घोटाले का मामला
दूसरी ओर, कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ के पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगर निगम भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी जिसका खुलासा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के दौरान किया था।

इस बीच राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ के समक्ष याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सिन्हा ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और सीबीआई को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। राज्य के महाधिवक्ता एस.एन. मुखर्जी ने तर्क दिया कि पिछली पीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना ही सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था।

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