NIA ही करेगी पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच, SC से राज्य सरकार को नहीं मिली राहत

नई दिल्ली,

रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल मे हुई हिंसा की जांच NIA के पास भेजने के कलकत्ता HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है.सुप्रीम कोर्ट मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा. बंगाल सरकार का कहना है कि एक FIR के आधार पर कि बम फेंका गया था मामला एनआईए के पास नहीं भेजा जा सकता है.

बंगाल सरकार ने कहा एक FIR की जांच एनआईए द्वारा की जाए और अन्य 5 प्राथमिकी राज्य पुलिस को करने दें. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच को एनआईए के पास नहीं भेजने का राज्य सरकार का इतिहास रहा है.कलकत्ता HC ने बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर, हुगली के रिसड़ा और उत्तर दिनाजपुर के डालखोला में हिंसा की जांच NIA को भेज दिया था. बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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