2000 के नोट वापस लेने का फैसला क्यों? कालेधन, नकली नोट… टेरर फंडिंग पर चोट का हवाला!

नई दिल्ली,

रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है. 30 सितंबर 2023 के बाद से 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे. 23 मई 2023 से बैंकों में 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं. एक बार में 20 हजार रुपये की वैल्यू के नोट बदले जा सकते हैं. रिजर्व बैंक ने ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत ये फैसला लिया है. सरकार के सूत्रों के अनुसार, 2000 रुपये के नकली नोट चलन में बढ़ने के कारण इसे बंद करने का फैसला लिया गया है. कालेधन को भी खत्म करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है.

‘टेटर फंडिंग पर लगेगा लगाम’
बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2000 के नोट बड़े-बड़े लोगों ने जमाकर रखे हैं. सामान्य लोगों के पास ये नोट नहीं के बराबर हैं. अमेरिका-ब्रिटेन जैसे देशों में बड़े नोटों का प्रचलन नहीं है. भारत भी वही अपना रहा है. इस कदम के बाद जो भी ब्लैक मनी मार्केट में हैं, वो बाहर आ जाएगा. टेटर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है.

बता दें कि दिसंबर 2022 में सुशील कुमार मोदी ने भी पिछले साल दिसंबर में सर्कुलेशन से गायब हो रहे 2000 रुपये के नोटों नोटों को लेकर सवाल पूछा था. उन्होंने सरकार से पूछा था कि मार्केट में गुलाबी रंग के 2000 रुपये के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है. एटीएम से भी ये नहीं निकल रहा है. इस वजह से अफवाह है कि अब ये वैध नहीं है. बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने भी कहा कि इस फैसले से उन लोगों पर लगाम लगेगी, जिन्होंने पैसे जमाकर रखे हैं. टेरर फंडिंग को भी इस फैसले से झटका लगेगा.

नकली नोटों पर लगेगी लगाम
कहा जा रहा है कि साल 2016 में जब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हुए थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग रूक गई थी. लेकिन फिर 2000 रुपये का नोटों का इस्तेमाल इस काम के लिए होने लगा. इसलिए सरकार ने 2000 रुपये को नोट को बंद करके मनी लॉन्ड्रिंग पर कड़ा प्रहार किया है. इसके अलावा 2000 रुपये के नकली नोटों की छपाई भी बड़े पैमाने पर हो रही थी. सरकार के इस फैसले से नकली नोटों के कारोबार पर भी लगाम लगेगी.

30 सितंबर तक वैध रहेंगे नोट
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन बने रहेंगे. यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज कराना होगा. रिजर्व बैंक के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक 3.62 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे. ये कुल नोटों के सर्कुलेशन का केवल 10.8 फीसदी हिस्सा था.

30 सितंबर तक कर सकते हैं लेनदेन
RBI ने साफ किया है, आप अभी भी 2000 रुपये के नोट को लेकर आप नोटबंदी न समझें. साफ-साफ शब्दों में ऐसे समझें कि आप अभी इस 2000 रुपये के नोट को बाजार में चला सकते हैं. इससे सामान खरीद सकते हैं. किसी के साथ 2000 रुपये का लेन-देन कर सकते हैं.

गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपये के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे. इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए थे. रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपये का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा, जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था.

 

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