‘पावर और पैसा आते ही कुछ लोग बददिमाग हो जाते हैं’, केजरीवाल के वार पर भाजपा नेता का पलटवार

नई दिल्ली

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। RBI ने शुक्रवार को यह ऐलान किया कि दो हजार रुपए के नोट बैंक में 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक जमा कराए जा सकेंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के नोट बदले जा सकेंगे। 2,000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने की आरबीआई की अचानक घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था जिस पर बीजपी नेता ने पलटवार किया है।

दरअसल, आरबीआई की घोषणा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री को शिक्षित होना चाहिए। जिस पर भाजपा नेत्री खुशबू सुंदर ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग सत्ता और पैसा मिलते ही अहंकारी हो जाते हैं।

अचानक पावर और पैसा आते ही कुछ लोग बददिमाग हो जाते हैं- भाजपा नेता
खुशबू सुंदर ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा, “अहंकार का पूर्ण प्रदर्शन। राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हों, एक मर्यादा होनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना चाहिए। इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है इसलिये कहते हैं, वोट सोच समझ कर देना चाहिए। वरना अचानक पावर और पैसा आते ही कुछ लोग बददिमाग हो जाते हैं जैसे के आप अरविंद केजरीवाल जी।”

अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है- अरविंद केजरीवाल
इससे पहले शुक्रवार को AAP संयोजक केजरीवाल ने ट्वीट किया था, “पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उन्हें समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।”

30 सितंबर 2023 के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा 2000 का नोट
गौरतलब है कि नवंबर 2016 में पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से हटाने के बाद दो हजार रुपये का नोट जारी किया गया था। अब आरबीआई की घोषणा के बाद दो हजार रुपये के नोट को बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उसे बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर दूसरे मूल्य का नोट ले सकते हैं। 23 मई से एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपये मूल्य तक के दो हजार रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। हालांकि, यह नोट 30 सितंबर 2023 के बाद भी लीगल टेंडर बना रहेगा

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